बिहार में पंचायत क्षेत्रों का होगा नए सिरे से परिसीमन, 2011 की जनगणना बनेगी आधार
पटना, 16 जुलाहै।| बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् क्षेत्रों के नए सिरे से गठन एवं परिसीमन का निर्णय लिया है। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत क्षेत्रों की नई सीमाएं निर्धारित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक संतुलन आएगा।
क्या होगा बदलाव?
बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथा संशोधित) के तहत ग्राम पंचायत क्षेत्र, ग्राम पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र, पंचायत समिति प्रादेशिक क्षेत्र और जिला परिषद प्रादेशिक क्षेत्र का गठन एवं परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा।
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सरकार ने बताया उद्देश्य
विभाग के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना तथा विकास योजनाओं का समान रूप से लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इसके अलावा पंचायत क्षेत्रों में भौगोलिक एवं सामाजिक एकरूपता बनाए रखने तथा जनसुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
प्रशासनिक व्यवस्था होगी मजबूत
सरकार का मानना है कि नए परिसीमन से पंचायत क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व मजबूत होगा और प्रशासनिक दक्षता में भी वृद्धि होगी। इससे पंचायत स्तर पर योजनाओं के संचालन और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
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पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी इस प्रेस नोट के साथ राज्य में पंचायत क्षेत्रों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले पंचायत चुनाव इसी प्रक्रिया के अनुरूप कराए जाने की संभावना है।
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