कोयला ब्लॉक मामला: मनमोहन सिंह को मरणोपरांत क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की
नई दिल्ली, 29 जुलाई | पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से जुड़े तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए वर्ष 2015 में जारी समन को रद्द कर दिया और मनमोहन सिंह के खिलाफ इस मामले में लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला डॉ. मनमोहन सिंह के दिसंबर 2024 में निधन के बाद आया है। अदालत के आदेश के साथ इस मामले में उनके खिलाफ लंबित कानूनी कार्यवाही का भी अंत हो गया है।
क्या है तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक मामला?
यह मामला वर्ष 2005 में ओडिशा के तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक के हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को आवंटन से जुड़ा था। उस समय डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के साथ-साथ कोयला मंत्रालय का प्रभार भी संभाल रहे थे।
कोयला ब्लॉक के आवंटन की प्रक्रिया को लेकर कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। इसके बाद CBI ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दायरे में तत्कालीन कोयला सचिव पीसी पारख, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और अन्य लोग भी आए थे।
CBI ने दाखिल की थी क्लोजर रिपोर्ट
जांच के बाद CBI ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। हालांकि विशेष अदालत ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और मामले में आगे की जांच का रास्ता खुला रखा।
इसके बाद वर्ष 2015 में विशेष अदालत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत अन्य लोगों को समन जारी किया था। इस आदेश को मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2015 में विशेष अदालत के आदेश और आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मामला शीर्ष अदालत में लंबित रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या फैसला सुनाया?
29 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में CBI की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार करते हुए वर्ष 2015 में जारी समन को रद्द कर दिया और मनमोहन सिंह के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही समाप्त कर दी।
इस फैसले के बाद तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में डॉ. मनमोहन सिंह के खिलाफ आगे कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं चलेगी।
दिसंबर 2024 में हुआ था मनमोहन सिंह का निधन
पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया था। वह 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
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उनके कार्यकाल के दौरान ही तलाबीरा-II कोयला ब्लॉक आवंटन का मामला सामने आया था। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही भी समाप्त हो गई है।
क्या है फैसले का असर?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वर्ष 2015 में जारी समन प्रभावी नहीं रहा और CBI की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। इसके साथ ही डॉ. मनमोहन सिंह से संबंधित इस आपराधिक मामले की न्यायिक कार्यवाही समाप्त हो गई है।

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