सारण शिक्षक निर्वाचन
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 23 अक्टूबर को मतदान, सारण जिले में 3,824 मतदाता करेंगे वोट
छपरा, 22 सितंबर 2026 | बिहार विधान परिषद् के सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 23 अक्टूबर को मतदान होगा। चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी, सारण वैभव श्रीवास्तव ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में निर्वाचन कार्यक्रम और जिले में की गई व्यवस्थाओं की जानकारी दी।
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पांच जिले शामिल हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव संबंधी प्रेस नोट जारी होने के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी।
23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
सारण जिले में 20 मतदान केंद्र
सारण जिले के सभी 20 प्रखंडों में एक-एक मतदान केंद्र निर्धारित किया गया है। मतदान केंद्र संबंधित अंचल अथवा अनुमंडल स्तरीय कार्यालयों में बनाए गए हैं।
छपरा सदर में मतदान केंद्र डीसीएलआर कार्यालय, सदर, छपरा में होगा। वहीं एकमा, मांझी, रिविलगंज, बनियापुर, लहलादपुर, गड़खा, परसा, नगरा, मकेर, जलालपुर, मढ़ौरा, मशरख, तरैया, पानापुर, इसुआपुर, अमनौर, सोनपुर, दिघवारा और दरियापुर में संबंधित अंचल कार्यालयों को मतदान केंद्र बनाया गया है।
सारण जिले में 3,824 मतदाता
जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार सारण जिले में इस निर्वाचन के तहत कुल 3,824 मतदाता हैं। इनमें 3,076 पुरुष और 748 महिला मतदाता शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि सारण प्रमंडल के आयुक्त, छपरा इस निर्वाचन के निर्वाची पदाधिकारी हैं। निर्वाचन क्षेत्र में शामिल जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया में निर्धारित जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
11 बजे से 3 बजे तक दाखिल होंगे नामांकन
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। घोषित अवकाश के दिनों में नामांकन दाखिल नहीं किया जाएगा।
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग का प्रेस नोट जारी होने के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को इसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कानूनी प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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